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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला- यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक घोषित किया

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा वोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस बेंच में शामिल थे।

बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में इसपर विस्तार से सुनवाई हुई। जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी के 16000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया है। बता दें कि साल 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते ये क़ानून राज्य सरकार ने पास किया था।

 

उत्तर प्रदेश

वाराणसी में आठ साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में मारी गोली

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आठ साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल ने बताया कि आरोपी इरशाद के दाहिने पैर में गोली लगी है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपी को चिह्नित किया गया था। डीसीपी के अनुसार बुधवार को रामनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक बच्ची (8) दुकान पर सामान खरीदने गई थी।

इस दौरान आरोपी इरशाद ने उसे अगवा कर लिया. इसके बाद उसके साथ रेप का प्रयास किया. फिर पत्थर से कूचकर बच्ची की हत्या कर दी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में इरशाद बच्ची को लेकर जाते दिखा था। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में लापरवाही सामने आने पर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया था।

डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि बच्ची का शव बरामद होने के बाद एसओजी और पुलिस की टीम लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी। इसी दौरान आरोपी के सुजाबाद क्षेत्र में मौजूद होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। आरोपी इरशाद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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