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उत्तर प्रदेश

यूपी के कासगंज में दर्दनाक हादसा, मिट्टी का टीला ढहने से चार महिलाओं की मौत

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कासगंज। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां मिट्टी की खुदाई करते वक्त टीला ढहने से उसमें दबकर चार महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन महिलाएं घर के लिए मिट्टी लेने आई थीं। इस दौरान जब टीले से मिट्टी की खुदाई शुरू की तो उनके बड़ा हिस्सा ढह गया।

यह हादसा आज सुबह कासगंज के मोहनपुरा कस्बा में हुआ। यहां के रामपुर और कातौर गांव के बीच महिलाएं और बच्चे मिट्टी लेने के लिए गए थे। जैसे ही वे मिट्टी निकालने लगे, मिट्टी का टीला अचानक गिर पड़ा और लोग इसके नीचे दब गए। इस हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई।

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से मिट्टी हटाई जा रही है और दबे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि अबतक 4 महिलाओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग दबे हुए हैं, जिनकी जान बचाने के लिए बचाव कार्य जारी है।

इस गंभीर हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी मेधा रूपम, एसपी अपर्णा रजत कौशिक, विधायक हरिओम वर्मा, और बीजेपी जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी भी घटनास्थल पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से हादसे के बारे में जानकारी ली।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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