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इन 4 जगहों के अलावा क्यों और कहीं नहीं मनाया जा सकता कुंभ, वजह है हैरान कर देने वाली!
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 जनवरी यानि मकर संक्रांति के दिन आस्था के सबसे बड़े मेले कुंभ की शुरुआत हो गई। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि इस कुंभ में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।
इस महापर्व के शुरू होते ही साधु संतो ने संगम तट पर शाही स्नान शुरू कर दिया है। अर्धकुंभ हर 6 साल पर और महाकुंभ 12 साल पर मनाया जाता है लेकिन बहुत कम ही लोगों को यह पता होगा कि केवल 4 जगहों पर ही कुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है।
शास्त्रों के अनुसार चार विशेष स्थान हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार और प्रयाग में गंगा नदी के तट पर, लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि इन्हीं चार जगहों पर कुंभ का आयोजन क्यों होता है।
अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो हम आपके लिए जवाब ढ़ूंढ लाए हैं। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा है।
देवता-असुर जब अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रह थे तब उसकी कुछ बूंदें धरती की तीन नदियों में गिरी थीं। जहां जब ये बूंदें गिरी थी उस स्थान पर तब कुंभ का आयोजन होता है। ये तीन नदियां गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा हैं। यही वजह है कि कुंभ केवल इन चार जगहों पर ही मनाया जाता है।
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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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