Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

अखलाक के परिवार को 20 लाख मुआवजा देगी यूपी सरकार, दो आरोपी गिरफ्तार

Published

on

Loading

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बे में पीट पीटकर मार डाले गए अखलाक के परिवार के लिए 20 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार रात गोहत्या के आरोप में 50 साल के मोहम्मद अखलाक की उन्मादी भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
इस बीच पुलिस ने हत्या के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही इस घटना में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या आठ हो गई है। दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक स्थानीय भाजपा नेता संजय राणा का बेटा विशाल है। पुलिस के हत्थे चढ़ा दूसरा आरोपी शिवम है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने बीफ खाने की अफवाह के बाद भीड़ को उकसाकर मोहम्मद अखलाक की हत्या करवाई थी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

Published

on

Loading

लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

Continue Reading

Trending