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अखिलेश सरकार का बड़ा फैसला, यश भारती पाने वालों को मिलेगी 50 हजार पेंशन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने कुछ बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी। यश भारती सम्मान पाने वालों को अब राज्य सरकार 50 हजार रुपये की पेंशन देगी। अखिलेश ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने सात्यिकारों द्वारा पुरस्कार लौटाए जाने के मुद्दे पर कहा कि उप्र में समाजवादियों की सरकार है और इस सरकार में पुरस्कार लौटाने की नौबत नहीं आएगी। अखिलेश ने इस मौके पर एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि यश भारती सम्मान पाने वालों को अब राज्य सरकार 50 हजार रुपये की पेंशन देगी।
कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार उप्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने की पहल करेगी। अखिलेश ने कहा, “जहां तक पुरस्कार लौटाने का सवाल है तो समाजवादियों की सरकार में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। सरकार उप्र में यश भारती सम्मान पाने वालों को 50 हजार रुपये पेंशन देगी।” मुंबई में बीसीसीआई दफ्तर पर शिव सैनिकों की ओर से प्रदर्शन किए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि विरोध है तो बैठकर बहस की जा सकती है, लेकिन विरोध का यह तरीका सही नहीं है।
देश में बिगड़ते माहौल पर अखिलेश ने कहा, “यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया को लेकर सतर्क रहें और इस तरह की चीजें सामने न आए।” महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन लोगों ने वादा किया था कि इनके पास महंगाई के निपटने का फार्मूला मौजूद है, तो अब समय आ गया है कि उन्हें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए।
उप्र में दाल की कालाबाजारी के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि दाल की कीमतों पर नजर रखी जा रही है। सरकार मंडियों को और विकसित करेगी। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि दाल की कालाबाजारी न होने पाए। ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में राजस्व संहिता 2015 को मंजूरी दे दी गई है। नई राजस्व संहिता में दलितों के पास सवा तीन एकड़ से कम जमीन होने पर भी शर्तो के साथ उसे बेचने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।
फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाते हुए स्थान उपलब्ध कराने के लिए फेरी नीति, राज्य सरकार बालकों को उनका हक देने के लिए उत्तर प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली 2015 को भी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है।
चीनी के लिए मंडी शुल्क समाधान योजना लाने, वित्त विकास निगम में एनआरआई सेल की स्थापना, सुल्तानपुर के 29 गांवों को अमेठी की मुसाफिरखाना तहसील में शामिल करने, प्रादेशिक को-अपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के प्रस्तावों और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अर्जित जमीन को वितरित करने के लिए नियमों में छूट देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल मिली है।
28 सदस्यीय परिषद में उद्यमियों की संख्या करीब 15 रखी जाएगी। इसका संयोजक और उपाध्यक्ष उद्यमी होगा जबकि सदस्य सचिव सरकारी होगा। विशेषज्ञ समूहों के चार प्रतिनिधि भी परिषद में होंगे। परिषद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभाग ने 10 वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपये का फंड बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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