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बिजनेस

अमिताभ बच्चन बने वनप्लस के ब्रांड एंबेसडर

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नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन निर्माता वनप्लस ने सोमवार को पहली बार वन प्लस उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट समूह का ‘वन प्लस स्टार’ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को चुना है।

बच्चन ने एक बयान में कहा, “यह मेरे लिए अत्यधिक खुशी की बात है कि भारत के सबसे रोमाचंक प्रौद्योगिकी ब्रांड वनप्लस के साथ मैं काम करने जा रहा हूं, जो वास्तव में विघटनकारी प्रौद्योगिकी, प्रीमियम क्वालिटी और शिल्प कौशल के लिए जानी जाती है।”

उन्होंने कहा, “खुद एक वनप्लस उपयोगकर्ता होने के नाते मैं इस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए भारत में प्रतिनिधि बनकर और वन प्लस प्रशंसकों के भावुक समुदाय का हिस्सा बनकर रोमांचित हूं।”

जनवरी में कंपनी ने अपना पहला ‘एक्सपीरियंस स्टोर’ बेंगलुरू में खोला था। वनप्लस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक पीट लाउ ने कहा, “बच्चन के साथ हमारा सहयोग आगे इस बंधन को और मजबूत करेगा और हमारे प्रयोक्ताओं को ब्रांड को लेकर भावना बनाने और ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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