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बिजनेस

अर्थव्यवस्था 3 साल में दोगुनी हो सकती है : प्रभु

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कोलकाता| भारतीय अर्थव्यवस्था तीन साल में बढ़कर दो गुनी हो सकती है और इसमें 20,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की पूरी संभावना है। यह बात शुक्रवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कही। प्रभु ने हालांकि कहा कि इसके लिए सोच में स्पष्टता और व्यापक योजना की जरूरत है।

उन्होंने यहां इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 40वें क्षेत्रीय सम्मेलन में कहा, “महंगाई दर घट गई है। अर्थव्यवस्था में तेजी दिखाई पड़ रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ रहा है। विदेशी निवेशकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के प्रति गहरा सम्मान है और वे भारत में निवेश करना चाहते हैं।”

प्रभु ने कहा, “इस पृष्ठभूमि में हम तीन या साढ़े तीन साल में अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना कर सकते हैं।”

प्रभु ने हालांकि कहा कि गरीबी उन्मूलन और भ्रष्टाचार खत्म करना भी जरूरी है।

प्रभु खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।

उन्होंने कहा, “गरीबी बरकरार रहे, तो विकास बेमानी है। साथ ही विकास के साथ क्षमता और उत्पादकता बढ़नी चाहिए। इसलिए सोच में स्पष्टता की जरूरत है।”

उन्होंने कहा, “इसलिए समावेशी विकास तथा गरीबी और भ्रष्टाचार उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के लिए संगठित प्रयास और व्यापक रणनीति अपनाने की जरूरत है।”

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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