मुख्य समाचार
यह आईपीएल की मेरी सबसे शानदार पारी : अय्यर
कानपुर। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 10वें संस्करण में बुधवार रात मैच के मैन ऑफ द मैच बने दिल्ली डेयरडेविल्स के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का कहना है कि उनकी यह पारी आईपीएल की सबसे शानदार पारी है। उल्लेखनीय है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दिल्ली गुजरात लायंस को दो विकेट से मात दी।
इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने दिल्ली के सामने 196 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे जहीर की टीम ने अय्यर की 96 रनों की शानदार पारी के दम पर 19.4 ओवरों में हासिल कर लिया।
अय्यर ने कहा, “जब आप खेल का समापन करते हैं, तो और भी अच्छा लगता है। दुर्भाग्य से मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि, मैं कहूंगा कि आईपीएल में यह मेरी सबसे अच्छी पारी है।”
अय्यर ने कहा, “मैंने अपने शतक के बारे में नहीं सोचा था। मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं शुरुआत से लेकर पारी के अंत कर पिच पर टिका रहूं। शतक मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है। दो मैच बाकी हैं और आशा है कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर दो बार और मैन ऑफ द मैच बनूं।”
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केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ एंबुलेंस के गलत इस्तेमाल को लेकर FIR, जानें क्या है मामला
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ एंबुलेंस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। उनके खिलाफ केरल पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जिस वाहन का प्रयोग केवल मरीजों के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल करके मंत्री सुरेश गोपी ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। मंत्री के खिलाफ सीपीआई नेता सुरेश केपी ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि गोपी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि एंबुलेंस का इस्तेमाल बचाव के लिए किया गया था।
एफआईआर में कहा गया कि ‘गोपी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए अपने चुनाव प्रचार के लिए एंबुलेंस का मिसयूज किया। मरीजों के लिए बनाई गई एंबुलेंस को इस तरह के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने प्रचार के लिए इसमें यात्रा की।’ इसपर गोपी ने अपना सफाई देते हुए कहा कि ‘उत्सव स्थल के पास उनकी कार पर हमला हुआ था, जिसके बाद वहां पर एंबुलेंस से बचाव का काम किया गया।’
मंत्री ने दावा किया कि उन्हें कुछ युवाओं ने बचाया था, जिन्होंने उन्हें उस एंबुलेंस में बैठाया था। इस दौरान वह एंबुलेंस पहले से ही उत्सव स्थल पर लोगों की मदद के लिए मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि उनपर आईपीसी की धारा 279 और 34 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179, 184, 188 और 192 लगाई गई हैं।
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