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यूपी कैबिनेट मींटिग: आगरा, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदला
योगी गोरखनाथ एयरपोर्ट कहलाएगा गोरखपुर एयरपोर्ट
लखनऊ। यूपी सरकार ने मंगलवार को अपनी तीसरी कैबिनेट की मींटिग की। इसमें योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। इसे अब योगी गोरखनाथ एयरपोर्ट कहा जाएगा। साथ ही आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर दीन दयाल एयरपोर्ट किए जाने का फैसला किया गया है।
कैबिनेट ने विकलांग विकास विभाग का भी नाम बदल दिया है। उसको अब दिव्यांग जन शक्तिकरण कहा जाएगा। इसके अलावा 20 नए कृषि केंद्र खोलने का भी फैसला किया गया है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि ‘एक थी रानी ऐसी भी’ पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वह फिल्म विजय राजे सिंधिया की जीवनी पर बन रही है।
योगी सरकार को एक महीना पूरा हो चुका है। इस एक महीने में योगी सरकार ने काफी सारे फैसले लिए। इसमें एंटी रोमियो स्कवैड, बूचड़खानों पर कार्रवाई की काफी चर्चा हुई।
बता दें कि यूपी में नाम बदलने को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। देवबंद का नाम देववृंद करने को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। वहां देववृंद के पोस्टर्स भी देखने को मिले थे। इसके बाद विवाद बढ़ा था।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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