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आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च हुई
नई दिल्ली, 15 दिसंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं, मोबाइल नंबर और बैंक खातों से आधार को जोड़ने करने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी।
हालांकि, मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने कहा है कि जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं हैं, लेकिन वे बैंक में खाता खोलना चाहते हैं। तो उन्हें विशिष्ट पहचान पत्र के लिए पंजीकरण करवाकर उसकी रसीद पेश करनी होगी।
यह अंतरिम आदेश आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला सुनाए जाने तक के लिए दिया गया है। आधार को निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।
आधार को बैंक खातों और मोबाइल फोन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 तक बढ़ाते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ ही राज्य सरकार की जिस भी योजना के लिए आधार की जरूरत होती है, यह समय सीमा उस पर भी लागू होती है।
आधार नंबर को आयकर कानून, 2017 की धारा 139 एए के तहत स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ने की अनिवार्यता पर शीर्ष अदालत ने कहा कि इस पर उसके द्वारा 9 जून को सुनाया गया फैसला लागू होगा।
शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने 9 जून 2017 को सुनाए अपने फैसले में आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ने की वैधता बरकरार रखी थी, लेकिन आंशिक रूप से इस पर रोक लगाई थी।
अदालत ने कहा था कि जिन लोगों के पास आधार नंबर है, उन्हें इसे पैन कार्ड के साथ जोड़ना होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है उन पर इसे बनवाने के लिए जोर नहीं डाला सकता।
याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वह शीर्ष अदालत के 23 सितंबर 2013 के उस फैसले का कड़ाई से पालन करें, जिसमें आधार को स्वैच्छिक आधार पर सरकारी योजनाओं से जोड़ने का आदेश दिया गया था और अदालत ने कहा था कि इसे तब तक अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि संविधानिक पीठ इस पर अंतिम फैसला नहीं सुना देती है।
मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2018 को होगी।
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महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हार पर बोलीं कंगना रनौत, उनका वही हश्र हुआ जो ‘दैत्य’ का हुआ था
मुंबई। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को मिली प्रचंड जीत ने विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया है। महाराष्ट्र में पार्टी की प्रचंड जीत पर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत काफी खुश हैं। वहीं, उद्धव ठाकरे की हार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने की वजह से उनका ये हश्र हुआ है। मुझे उनकी हार का अनुमान पहले से ही था।
कंगना रनौत ने कहा, “मुझे उद्धव ठाकरे की हार का अनुमान पहले ही था। जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, वे राक्षस हैं और उनका भी वही हश्र हुआ जो ‘दैत्य’ का हुआ था। वे हार गए, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। मेरा घर तोड़ दिया और मेरे खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, इसलिए यह स्पष्ट है कि वे सही और गलत की समझ खो चुके हैं।
बता दें कि कंगना रनौत और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार के बीच 2020 में तब कड़वाहट भरी झड़प हुई थी, जब तत्कालीन अविभाजित शिवसेना के नेतृत्व वाली बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने उनके बांद्रा स्थित बंगले में कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। अपने बंगले में तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले रनौत ने यह भी कहा था कि उन्हें “मूवी माफिया” से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है और उन्होंने महाराष्ट्र की राजधानी की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी।
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