नेशनल
‘आप’ का विदेशी चंदा गलत नहीं : केंद्र
नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के विदेशी चंदे की जांच की गई और उसमें कानून का कहीं भी उल्लंघन नहीं पाया गया। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति आर. एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय को इस मामले में जो भी पाया गया उसके संबंध में अपनी पुनरीक्षित या ताजा जानकारी के साथ रिपोर्ट बुधवार शाम 4 बजे तक सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा।
खंडपीठ ने आप द्वारा पूर्व में और वर्तमान में कानून का उल्लंघन कर जुटाए गए विदेशी धन की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह जनहित याचिका वकील एम. एल. शर्मा ने आप के शीर्षस्थ नेता अरविंद केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ दायर की है। याची वकील ने कहा है कि आप ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट-फेरा) का उल्लंघन कर विदेशों से धन हासिल किया है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि पूर्व में सरकार ने मुद्दे की जांच कराई और स्थिति रिपोर्ट पेश की और आप के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया। उन्होंने बताया, “मामले की जांच की गई, कुछ भी नहीं पाया गया।” हाल ही में आप स्वयंसेवी एक्शन मार्च (आवाम) ने आरोप लगाया कि पार्टी ने दिल्ली के स्लम में पंजीकृत कंपनियों से चार समान किश्तों पर 2 करोड़ रुपये लिए। इन कंपनियों के निदेशक समान हैं। आवाम में शामिल स्वयंसेवी पिछले वर्ष अगस्त में आप से अलग हुए थे। आवाम के सदस्यों ने दावा किया कि 5 अप्रैल 2014 को चार फर्जी कंपनियों ने रात के समय आप को चेक के माध्यम से 50-50 लाख रुपये का चंदा दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि इन कंपनियों ने 2 वर्ष तक कोई लाभ नहीं कमाने के बावजूद चंदा दिया। शर्मा ने दावा किया कि दुबई एवं अन्य देशों से दिल्ली में खास तौर से मुस्लिम समुदाय को फोन आए और आप को समर्थन देने का आग्रह किया गया। याचिका में कहा गया है, “आप अब विदेशों से, खास तौर से मुस्लिम आतंकवादियों से फर्जी चेक के साथ ही साथ दुबई एवं अन्य देशों से दिल्ली को किए गए फोन के जरिए चंदा हासिल कर रहा है।” यद्यपि आप ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सर्वोच्च न्यायालय से चंदा लेने वाले सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की जांच करने के लिए एसआईटी गठित करने का अनुरोध किया था। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
उत्तर प्रदेश
दिवाली के दिन यूपी के इस जिले में 25 करोड़ की शराब पी गए लोग
गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर जिला अक्सर चर्चा में रहता है। चाहे वो सोसाइटीज की समस्या को लेकर हो या विकास की रफ्तार को लेकर हो या फिर त्योहारों पर बिक्री को लेकर। दिवाली का त्योहार बीत गया है।
इस बीच, दिवाली के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले में शराब की बिक्री को लेकर जानकारी सामने आई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल यहां शराब की बिक्री में 25 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। यानी दिवाली के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले के लोग शराब के नशे में भी खूब झूमे हैं।
दिवाली में पिया 25 करोड़ की शराब
दिवाली के जश्न के बीच गौतमबुद्ध नगर जिले में लोग 25 करोड़ रुपये की शराब गटक गए, जो पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पूरे अक्टूबर माह में जिले के लोगों ने 250 करोड़ रुपये शराब पर खर्च किए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 204 करोड़ रुपये था।
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