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आप विधायक सोमनाथ भारती ने किया आत्मसमर्पण

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आप विधायक सोमनाथ भारती, आत्मसमर्पण, पत्नी पर घरेलू हिंसा करने के मामले, दिल्ली उच्च न्यायालय

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नई दिल्ली| पत्नी पर घरेलू हिंसा करने के मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती ने जांच में शामिल होने के लिए बुधवार को दिल्ली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। भारती मलवीय नगर से आप के विधायक हैं। उन्होंने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और 17 सितम्बर तक अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद उन्होंने अब पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

माना जा रहा है कि मंगलवार देर रात पार्टी सदस्यों से इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श के बाद भारती पुलिस जांच में शामिल होने के लिए तैयार हुए। आप विधायक भारती अगर पुलिस हिरासत में लिए जाते हैं, तो वह गिरफ्तार होने वाले आप के चौथे विधायक होंगे। दिल्ली पुलिस पिछले चार महीने में अलग-अलग मामलों में आप विधायक जितेंद्र सिंह तोमर, मनोज कुमार और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है।

 

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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