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बिजनेस

आसुस का 6,999 रुपये का दूसरा 4जी स्मार्टफोन लॉन्च

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प्रौद्योगिकी, आसुस, 4जी स्मार्टफोन, जेनफोन गो 4.5, एलटीई

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नई दिल्ली | ताइवान की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी कंपनी आसुस ने अपने नवीनतम 4जी स्मार्टफोन जेनफोन गो 4.5 एलटीई को भारत में 6,999 रुपये में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन की बिक्री 27 जनवरी से शुरू होगी और ग्राहक इस महीने के अंत से इस फोन को रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं।

आसुस इंडिया के साउथ एशिया एंड कंट्री मैनेजर पीटर चांग ने एक बयान में कहा, “हम इस बात से आश्वस्त हैं कि यह स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को बेहतरीन अनुभव प्रदान करने में सक्षम होगा।”फोन में एंड्रॉयड मार्शमैलो 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम, जेन यूजर इंटरफेस, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 410 क्वाड कोर प्रोसेसर तथा एक जीबी रैम लगा है।

जेनफोन गो 4.5 एलटीई में आठ जीबी की इंटरनल मेमरी है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की सहायता से 128 जीबी तक बढ़ाई जा सकती है। आसुस दो साल के लिए गूगल ड्राइव पर 100 जीबी का अतिरिक्त स्पेस भी देता है।आसुस में पिक्सलमास्टर टेक्नोलॉजी है और आठ मेगा पिक्सल का रियर कैमरा तथा दो मेगा पिक्सल का रियर कैमरा लगा है।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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