Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

‘आसुस रोग’ ने भारत में लांच की गेम की नई श्रंखला

Published

on

Loading

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)| ताइवान की कंपनी आसुस रिपब्लिक ऑफ गेमर्स (रोग) ने भारत में मंगलवार को 8वीं पीढ़ी के इंटेल कोर प्रोसेसर वाली अपनी अगली पीढ़ी की गेम श्रंखला लांच कर दी। इसमें ‘रोग जेफिरस एम (जीएक्स501जीआई)’, ‘रोग जी703’, ‘रोग स्ट्रिक्स स्कार एडीशन’, ‘रोग स्ट्रिक्स हीरो एडीशन’ और ‘रोग स्ट्रिक्स जीएल503’ लैपटॉप और ‘रोग स्ट्रिक्स जीएल12’ डेस्कटॉप शामिल हैं।

भारत में आसुस रोग गेमिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप दूसरी तिमाही से उपलब्ध होंगे।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि विशेष रूप से गेम खेलने वालों के लिए सभी उपकरणों में ‘ऑरा सिंक’ तकनीक का उपयोग किया गया है।

रोग जेफिरस एम दुनिया का सबसे पतला गेम वाला लैपटॉप है, जिसमें 8वीं पीढ़ी का ‘इंटेल कोर प्रोसेसर’ वाला सीपीयू और ‘एनविडिया जीफोर्स जीटीएक्स 1070 ग्राफिक्स’ हैं।

कंपनी ने दावा किया कि यह अत्याधुनिक ‘144 हट्र्ज रीफ्रेश’ वाली आईपीएस स्तर की डिस्प्ले की सुविधा वाला पहला लैपटॉप है।

Continue Reading

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending