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बिजनेस

इंडिगो-गो एयर की 48 उड़ानें आज भी रद्द, किराए में हुई बढ़ोतरी

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नई दिल्ली। इंजन फेल मामले में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) के आदेश पर इंडिगो और गो एयर की उड़ानें बुधवार को भी रद्द कर दी गईं। बताया जा रहा है कि आज कुल 48 उड़ानें रद्द हुई हैं। इनमें इंडिगो की 42 और गो एयर की छह उड़ानें शामिल हैं।

बता दें कि सोमवार को ही उड़ान के दौरान इंजन खराब होने के कारण लखनऊ जा रहे इंडिगो के एक विमान को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमर्जेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस घटना के कुछ ही घंटों में डीजीसीए ने इंडिगो और गोएयर को निर्देश दिया कि वे उन ग्यारह ए320 नियो विमानों को सेवा से तुरंत हटा लें, जिनमें प्रैट ऐंड ह्विटनी इंजनों की एक खास सीरीज लगी हुई है।

इनमें से 8 विमान इंडिंगो एयरलाइंस के हैं और 3 विमान गोएयर के थे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निर्देशों के बाद इंडिगो को अपने 8 ए-320 नैनो विमानों को ग्राउंडेड करना पड़ा यानी अब ये विमान उड़ान नहीं भर सकेंगे।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने मंगलवार को कहा कि डीजीसीए ने खराब किस्म के इंजन वाले ए320 नियो विमानों की उड़ान को यात्रियों की सुरक्षा के लिए रोका है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि विमानन कंपनियां शीघ्र ही उड़ानों को फिर से शुरू कर लेंगी।

टिकट के दाम बढ़े
फ्लाइट्स रद्द होने के कारण टिकट के दाम में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली से मुंबई की सीधी फ्लाइट का दाम करीब 15000 रुपए तक पहुंच गया है। मीडिया को जारी बयान में इंडिगो ने कहा कि प्रभावित यात्रियों को अन्य फ्लाइट्स से यात्रा करने का विकल्प दिया गया है और उनसे किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है और नहीं उन्हें अपनी यात्रा रद्द करने को कहा गया है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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