बिजनेस
इंडिगो लेकर आया खास ऑफर, 1111 में लीजिए उड़ान का मजा
नई दिल्ली। किफायती विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने घरेलू परिचालन के 11 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सस्ते टिकट की पेशकश की है जिसमें सभी करों एवं शुल्कों सहित टिकट के दाम 1,111 रुपए से शुरू हैं। एयरलाइन ने बताया कि इसके तहत उसके नेटवर्क पर 45 घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए टिकट 2 से 6 अगस्त के बीच बुक कराए जा सकेंगे। यात्रा करने की तारीख 21 अगस्त 2017 से 24 मार्च 2018 के बीच हो सकती है।
यात्री अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयंबटूर, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, मस्कट, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, श्रीनगर आदि पर्यटन स्थलों के लिए टिकट बुक करा कर यात्रा कर सकेंगे।
इंडिगो के प्रेजिडेंट आदित्य घोष ने बताया, ‘भारत में इंडिगो के 11 सफल वर्ष पूरे हो गए हैं। 12वें वर्ष में हम कई उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार हैं। इस खुशी के मौक पर इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए यह विशेष ऑफर दिया है। यह यात्रियों के लिए सुखद अनुभव होगा।’
बिजनेस
जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।
NCLT को लगाई फटकार
पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
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