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बिजनेस

इंफोसिस 12 करोड़ डॉलर में कैलिडस का अधिग्रहण करेगी

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चेन्नई| सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी, इंफोसिस लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा उसने 12 करोड़ डॉलर में कैलिडस इंक और उसकी सहायक कंपनियों को खरीदने के लिए समझौता किया है। 2014-15 के लिए और गत कारोबारी वर्ष की चौथी तिमाही के लिए परिणाम की घोषणा करते हुए कंपनी ने कहा कि उसने कैलिडस और उसकी सहायक कंपनियों को खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

कंपनी के मुताबिक, कैलिडस रिटेल ग्राहकों को डिजिटल समाधान प्रदान करती है, जिसमें मोबाइल कॉमर्स और इन-स्टोर शॉपिंग अनुभव शामिल है।

कंपनी ने कहा कि यह सौदा 12 करोड़ डॉलर में तय हुआ है और इसका नकदी में भुगतान किया जाएगा।

इंफोसिस ने साथ ही कहा कि उसने एयरविज में प्रारंभिक चरण के निवेश के तौर पर 20 लाख डॉलर में अल्पमत हिस्सेदारी खरीदने का भी एक समझौता किया है।

एयरविज एक स्टार्टअप कंपनी है, जो व्यक्तिगत तौर पर हवा की गुणवत्ता मापने से संबंधित सेवा देती है।

इंफोसिस ने हाल ही में ऑटोमेशन प्रौद्योगिकी प्रदाता कंपनी पनाया का अधिग्रहण पूरा किया है।

कंपनी ने कहा कि 31 मार्च, 2015 को कंपनी के पास 32,585 करोड़ रुपये की नकदी थी, जो 31 दिसंबर, 2014 को 34,873 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2014 को 30,251 करोड़ रुपये थी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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