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इन रातों में स्त्री–पुरूष का मिलन बनेगा दुखदायी, जानें क्‍यों

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हिन्दू धर्म के 16 संस्कारों में एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। बोलचाल में इसे गर्भधारण संस्कार भी कहा जाता है। दरअसल हिन्दू धर्म में स्त्री–पुरूष संबंध को केवल भोग नहीं माना गया है।

इसे सृष्टि के संचालन और वृद्धि के लिए यज्ञ की भांति माना गया है। स्त्री–पुरूष के यौन संबंधों को दिव्‍य आत्‍मा के आगमन के लिए भी बेहद आवश्‍यक माना गया है।

किसी भी यज्ञ की सफलता इस बात से होती है कि उससे अच्छे नतीजे मिले। अच्छा परिणाम यानी सुयोग्य, स्वस्थ, गुण्‍वान और भाग्यशाली संतान। इसके लिए गर्भाधान संस्कार में जो नियम बताए गए हैं, उनमें कुछ रातों को स्त्री–पुरूष के मिलन यानी सहवास के लिए अशुभ माना गया है।

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पारस्कर गृहसूत्र के अनुसार स्त्री के रजोकाल के चार दिन, अष्टमी तिथि, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति तिथि के दिन सहवास से बचना चाहिए। इनके अतिरिक्त महारात्रियों जैसे शिवरात्रि, दीपावली,  होली, नवरात्रि के दिनों में भी इनसे बचना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बताया है। तो आइए देखें, इनके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण माने जाते हैं।

विज्ञान के अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या तथा चतुर्दशी के दिन चन्द्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होते हैं। इसलिए इनका सम्मिलित आकर्षण अन्य दिनों से ज्यादा होता है।

इसका प्रभाव मानव शरीर पर पड़ता है। इससे शरीर में जलतत्व रूप में मौजूद रक्त, रस और प्राण अपने स्वाभाविक गति में नहीं होते हैं।

इसी प्रकार अष्टमी तिथि को भी सूर्य और चन्द्र समकोण की स्थिति में होते हैं। इससे चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति स्वाभाविक स्तर से कम हो जाती हैं। इन स्थितियों में सहवास से गर्भधारण होने पर पैदा हुई संतान दुर्बल और अल्पायु तक हो सकती है।

इसकी वजह यह है कि शरीर में पंचतत्वों में जलतत्व की मात्रा सबसे अधिक होने से चन्द्रमा का प्रभाव भी शरीर पर अधिक होता है जो मन, बुद्धि और गर्भ को भी प्रभावित करता है।

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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान

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नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।

बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन

पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।

अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी

 

पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।

पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स

 

पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।

लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई

अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।

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