बिजनेस
इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस का एप लांच
नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)| प्रमुख जनरल इंश्योरेंस कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में अपना इफको टोकियो कस्टमर सर्विस एप लांच किया, जो ग्राहकों के लिए काफी उपयोगी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह मोबाइल एप आईओएस और एंड्रायड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में लांच किया गया है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बीमा की जानकारी आसानी से ऑनलाइन मुहैया कराई जा सके।
बयान के अनुसार, इस एप से मौजूदा ग्राहक अपने निजी कारों के मोटर नुकसान (ओडी) दावों के लिए एक त्वरित दावा निपटान (क्यूसीएस) प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। इस सुविधा के द्वारा कंपनी 50,000 रुपये तक के दावों का भुगतान 30 मिनट के अंदर कर देगी।
कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वारेंद्र सिन्हा ने कहा, भारत जैसे विविधता वाले देश में भाषा कई बार संचार में बाधा बन सकती है। स्मार्टफोन पर भी आप सामान्यत: अंग्रेजी या हिन्दी में संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं। इसलिए हमने न सिर्फ मोबाइल एप पर, बल्कि अपनी वेबसाइट पर भी क्षेत्रीय भाषाओं में समर्थन जोड़ा है, ताकि यूजर्स को बीमा संबंधी सभी जानकारी सभी प्रमुख भाषाओं में ऑनलाइन मिल सके।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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