मुख्य समाचार
इराक : इस्लामिक स्टेट ने 15 पुलिसकर्मियों को गोली मारी
बगदाद| इस्लामिक स्टेट संगठन ने रविवार को इराक के 15 पुलिस अधिकारियों को गोली मार दी तथा पत्रकारिता के चार छात्रों को अगवा कर लिया।
इराक के निनेवेह प्रांत में सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद अल-बयाती ने बताया कि यह इस्लामिक स्टेट ने सुरक्षा अधिकारियों को अगवा करने तथा उनकी हत्या किए जाने के अपने अभियान के तहत किया।
उन्होंने बताया कि 15 अधिकारियों को मोसुल में सिटी हाल के सामने एक चौराहे पर राहगीरों के बीच राइफल से गोली मार दी। इसका मकसद स्थानीय लोगों के अंदर डर पैदा करना था।
इसके बाद उनका शव शहर के मुर्दाघर भेज दिया गया। इस्लामिक स्टेट चुनाव आयोग के कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों के सदस्यों को बड़े स्तर पर अगवा कर रहा है, जिन्होंने इस्लामिक स्टेट के प्रति अपनी वफादारी जाहिर कर दी है।
इस बीच, इस्लामिक स्टेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मोसुल के पत्रकारिता के चार छात्रों को रविवार सुबह विभिन्न जिले से अगवा कर लिया। इसने इन छात्रों पर विदेशी मीडिया से सांठगांठ रखने का आरोप लगाया है।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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