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ईडी ने रोहित टंडन को किया अरेस्ट, 70 करोड़ का काला धन व्हाइट करने का आरोप
नई दिल्ली। काले धन को खपाने और नोटबदली के खेल में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन को गिरफ्तार कर लिया। टंडन पर नोटबंदी के बाद बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 70 करोड़ की राशि को व्हाइट कराने का आरोप है। टंडन को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बता दें 11 दिसंबर को दिल्ली में रोहित टंडन की लॉ फर्म से 13.5 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इसी फर्म के कई ठिकानों पर रेड डाली थी। बरामद किये गए नोटों में 100 के नोट के रूप में 3 करोड़ रुपये जबकि 1000 के नोट के रूप में 7 करोड़ रुपये थे। बाकी बची राशि 50 और 500 के नोटों में थी। लॉ फर्म से दो नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई थी।
तभी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में ईडी ने टंडन से पूछताछ भी की थी। इसके बाद बुधवार को दिल्ली में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर की गिरफ्तारी भी इसी मामले में हुई थी। ईडी अफसरों ने बताया कि पूछताछ में टंडन ने कोटक महिंद्रा के बैंक मैनेजर को 51 करोड़ रुपए देने का खुलासा किया था।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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