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उड़ी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 10 आतंकवादी मार गिराये गये
उड़ी (जम्मू एवं कश्मीर)। भारतीय सेना ने मंगलवार को पाकिस्तान से हो रही गोलीबारी के बीच जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार करने की कोशिश कर रहे घुसपैठियों पर जवाबी गोलीबारी करके कम से कम 10 आतंकवादियों को मार गिराया। यह गोलीबारी उड़ी में सेना के शिविर पर भीषण आतंकवादी हमले के दो दिनों बाद की गई। रविवार के इस आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे।
सेना के एक सूत्र ने बताया, यह घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश थी। सूत्र ने कहा, यह स्पष्ट हो गया है कि घुसपैठियों को पाकिस्तान से निर्देश दिया जा रहा था। भारतीय जवानों ने गोलीबारी का जवाब दिया और सीमा पार से हो रही हर हलचल पर पूरी नजर रखी। सशस्त्र घुसपैठियों के एक समूह को तत्काल देख लिया गया।
सूत्र ने कहा, कम से कम 15 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। उनमें से 10 को ढेर कर दिया गया और कम से कम सात आतंकवादियों और भारतीय जवानों के बीच गोलीबारी जारी है।
सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाके के लच्छीपुरा और बोनियार गांवों पर छोटे और स्वचालित हथियारों से की गई गोलीबारी से भारतीय चौकियों को कोई क्षति नहीं पहुंची है।
गोलीबारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 के संघर्ष विराम करार का उल्लंघन है। सेना ने कहा है कि यह पाकिस्तान का भारत में अशांति फैलाने का प्रयास है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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