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उप्र में चलती बस पर गिरा हाईटेंशन तार, 7 मरे
एटा| उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रही रोडवेज की एक बस पर हाईटेंशन तार गिर जाने से दो बच्चों समेत सात यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के अनुसार, मंगलवार करीब 11 बजे बेवर डिपो की बस यात्रियों को लेकर सेंथरी गांव के पास पुराने एआरटीओ कार्यालय के समीप से गुजर रही थी। उसी समय हाईटेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर बस की छत पर जा गिरा, जिससे सात लोगों की मौत हो गई।
बस दिल्ली से बेवर जा रही थी। इसमें कुल चालीस लोग सवार थे। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हालांकि बाकी यात्रियों ने किसी तरह बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब तक दो बच्चों और दो महिलाओं सहित सात यात्रियों के शव जिला चिकित्सालय लाए जा चुके हैं। मृतकों में सुनील (32), नीरज (30), गगन (8), गौरव (15), मुन्नी देवी (40), प्रकाशवती (70) और मास्टर (70) शामिल हैं। उप जिलाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मृतकों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि और परिवार लाभ योजना के तहत 30-30 हजार रुपये तत्काल दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल लोगों का पूरा इलाज नि:शुल्क कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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