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उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष बोले सैफुल्लाह एनकाउंटर फर्जी, एफआईआर दर्ज
लखनऊ। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर मदनी ने सैफुल्लाह एनकाउंटर को फर्जी बताया है। इस बात को संज्ञान लेते हुए यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एसएसपी कानपुर को मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
मौलाना ने एनकाउंटर में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के पिता से मुलाकात भी की। इस बीच दोनों लोगों में करीब 45 मिनट तक बात हुई। उसके बाद मौलाना आमिर मदनी, आतिफ और फैज़ल के घर भी गए। इस दौरान मौलाना ने कहा कि देश में इस तरह के कई फर्ज़ी एनकाउंटर हुए हैं।
बता दें कि एनकाउंटर के बाद सैफुल्लाह के पिता सरताज ने शव लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गृहमंत्री ने कहा था कि सैफुल्लाह के पिता पर देश को नाज है, तो सरताज ने भी गृहमंत्री की तारीफ की थी। सैफुल्लाह के पिता ने एनकाउंटर पर कोई भी सवाल नहीं उठाया, जबकि खुद उसे देशद्रोही बताया था।
मौलाना के इस बयान को पुलिस ने आतंकी के परिवार को भड़काना बताया है। इसी के तहत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने एसएसपी कानपुर को मौलाना के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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