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बिजनेस

एक रुपए के नए नोट के स्वागत के लिए रहें तैयार

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नई दिल्ली। नए नोटों का शौक रखने वाले लोगों को जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से तोहफा मिलने जा रहा है। करीब दो दशक एक बार फिर एक रुपए का नया नोट आपकी जेब में नजर आएगा। गुलाबी रंग का यह नोट आगामी अप्रैल से भारतीय बाजारों में दिखने लगेगा। नया नोट मौजूदा वित्त सचिव राजीव महर्षि के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने एक रुपए के नोट की दोबारा छपाई शुरू करने का ऐलान किया था। खासियत यह है कि एक रुपए के नए नोट का आकार पहले के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। इसके शीर्ष पर भारत सरकार लिखा नजर आएगा। नोट का अगला हिस्सा गुलाबी और हरे रंग के मिश्रण का है। हिंदी व अंग्रेजी भाषा में वित्त सचिव के हस्ताक्षरों के साथ ‘भारत सरकार’ शब्द और रुपए के प्रतीक चिन्ह के साथ नए एक रुपए के सिक्के की छवि भी नजर आती है। वित्त सचिव राजीव महर्षि ने होली के मौके पर श्रीनाथजी की शरण में एक रुपए के नोट की गड्डी भी भेंट की थी। ये नोट महर्षि के हस्ताक्षर से छपे हैं। नोट के दूसरे हिस्से में पेन से लिखा है-श्रीनाथजी को सप्रेम भेंट।

पहले की तरह इस बार भी एक रुपए के नोट की छपाई रिजर्व बैंक के मिंट के बजाए भारत सरकार के मुद्रण कारखाने में की गई है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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