बिजनेस
एचए 5 स्टार्टअप कंपनियों में करेगा 6 करोड़ रुपये निवेश
हैदराबाद। देश के सबसे बड़े एंजल निवेशकों में से एक हैदराबाद एंजल्स (एचए) ने सोमवार को कहा कि वह पांच स्टार्टअप कंपनियों में छह करोड़ रुपये निवेश करेगा। एचए ने अबतक 11 स्टार्टअप कंपनियों में 15 करोड़ रुपये निवेश किए हैं और एचए में अभी कुल 65 निवेशक हैं। एचए के चेयरमैन प्रदीप मित्तल ने कहा कि 40 फीसदी से अधिक निवेशकों ने कई निवेश का वादा किया है।
उन्होंने कहा, “हमारी पोर्टफोलियो की 11 कंपनियां बी2बी और बी2सी श्रेणी की हैं और विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों से संबंध रखती हैं। गिब्स, थ्रिलोफिला, ऑनलाइन प्रसाद, नॉफ्लोट्स हमारे पोर्टफोलियो की कुछ कंपनियों में से हैं।” एचए के वाइसचेयरमैन और फिल्मनिर्माता डग्गूबाती सुरेश बाबू एचए की पोर्टफोलियो कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जो इस बात से पता चलता है कि पोर्टफोलियो कंपनियों में से तीन ने अगले चरण की फंडिंग हासिल कर ली है।
उन्होंने कहा, “हमारा अनुमान है कि इस साल के आखिर तक हमारे पोर्टफोलियो की आधी कंपनियां अगले चरण की फंडिंग जुटा लेंगी।” एचए में देश के प्रमुख वेंचर कैपिटलिस्ट्स, उद्यमी और कारोबारी शामिल हैं। प्रदीप मित्तल और सुरेश बाबू के अलावा बोर्ड के अन्य निदेशकों में शामिल हैं श्रीनि राजू और बीवीआर मोहन रेड्डी।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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