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एनआईए ने उड़ी आतंकी हमले की जांच की जिम्मेदारी संभाली
श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू एवं कश्मीर के उड़ी स्थित सैन्य शिविर पर हुए आतंकवादी हमले की जांच की जिम्मेदारी मंगलवार को संभाल ली। इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। एनआईए टीम का नेतृत्व एक महानिरीक्षक कर रहे हैं। टीम ने उड़ी पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सूत्रों के मुताबिक, उड़ी शहर में सेना की बटालियन के प्रशासनिक शिविर में हुए इस हमले के सिलसिले में जम्मू एवं कश्मीर की पुलिस ने रविवार को प्राथमिकी दर्ज की थी और मुठभेड़ में मारे गए चारों आत्मघाती हमलावरों के पास से बरामद विभिन्न सामग्रियों को अपने कब्जे में लिया था। एनआईए की टीम ने इन सामग्रियों को अपने कब्जे में ले लिया है।
सूत्रों के मुताबिक, एनआईए की टीम ने जो चीजें अपने कब्जे में ली हैं उनमें दो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स (जीपीएस) भी हैं। इनमें एक सही सलामत है जबकि दूसरा हमले में जलकर काला पड़ गया है।
सूत्रों ने कहा कि मारे गए दो आतंकियों का चेहरा पहचाने जाने की स्थिति में है। इनकी तस्वीरें जेल में बंद जैश-ए-मोहम्मद के कुछ आतंकियों को दिखाई जाएंगी ताकि उनकी पहचान हो सके। दो आतंकियों को चेहरे से पहचाना जा सकता है जबकि दो के चेहरे इस तरह जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो सकती।
सूत्रों ने कहा कि जो जीपीएस सही सलामत है उसकी जांच विशेषज्ञ से कराई जाएगी। इससे उस रास्ते का पता चलेगा जिससे आतंकी हमले के लिए आए थे। इससे यह भी पता चल सकेगा कि क्या इन आतंकियों की मदद करने में उनका कोई स्थानीय साथी भी शामिल था। एक सूत्र ने कहा कि मारे गए आतंकियों के डीएनए का नमूना भी एकत्र किया गया है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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