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प्रादेशिक

एयरसेल-मैक्सिस मामले में अदालत में पेश हुए मारन बंधु

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नई दिल्ली| पूर्व केंद्रीय दूर संचार मंत्री दयानिधि मारन तथा उनके भाई कलानिथि मारन सोमवार को एयरसेल-मैक्सिस सौदे के संबंध में यहां एक अदालत में पेश हुए। अदालत ने पिछले साल 29 अक्टूबर को मारन बंधुओं को सम्मन जारी किया था। इसी सिलसिले में वे सोमवार को अदालत में पेश हुए।

अदालत ने इस मामले में मलेशिया के व्यवसायी टी. आनंद कृष्णन तथा ऑगस्टस राल्फ मार्शल को भी सम्मन जारी किया था। वे इस मामले में सह-आरोपी हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने मारन बंधुओं की पेशी और उनका पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई 16 मार्च तक के लिए टाल दी।

सीबीआई का आरोप है कि दयानिधि ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एयरसेल खरीदने में कृष्णन की सहायता की थी।

पिछले साल 29 अगस्त को चार कंपनियों के खिलाफ भी आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे।

सीबीआई का कहना है कि उसके पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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