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बिजनेस

एसबीआई लाइफ के 3.9 फीसदी शेयर बेचेगा एसबीआई

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Sbi lifeचेन्नई। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपने लाइफ इंश्योरेंस की सहायक कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का 3.9 फीसदी शेयर 1,794 करोड़ रुपये में बेचने का फैसला किया है। एसबीआई ने एक बयान में कहा कि यह फैसला बोर्ड की कार्यकारी समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया।

एसबीआई लाइफ का कुल मूल्य 46,000 करोड़ रुपये आंका गया है। एसबीआई के मुताबिक, केकेआर के द्वारा प्रबंधित फंड से संबंद्ध निवेश इकाई 1.95 करोड़ शेयर और सिंगापुर की निवेश कंपनी टेमासेक की एक सहयोगी एसबीआई के 1.95 करोड़ शेयरों को खरीदेगी।

यह लेन-देन नियामकों की मंजूरी के बाद ही पूरा होगा। इस सौदे के बाद एसबीआई के पास एसबीआई लाइफ की 70.1 फीसदी हिस्सेदारी होगी, जबकि इसकी संयुक्त उद्यम की साझेदारी बीएनबी पारिबास कार्डिफ के पास 26 फीसदी हिस्सेदारी बरकरार रहेगी।

इस सौदे में कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लि. और एसबीआई कैपिटल मार्केट लि. एक्सक्लूसिव वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी निभा रहीं हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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