बिजनेस
एसेल बाथ फिटिंग ने किया डीलर मीट का आयोजन
लखनऊ। देश में बाथ फिटिंग बनाने वाली अग्रणी कंपनी एसेल बाथ फिटिंग प्राइवेट लिमिटेड के डीलर मीट एवं अवार्ड फंक्शन का भव्य आयोजन राजधानी के पंचसितारा होटल ताज विवांता में किया गया। कार्यक्रम में सेंट्रल व ईस्टर्न यूपी के डीलरों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में राजधानी के तीन डीलरों क्रमशः रंगोली इंटरप्राजेज, सुप्रीम इंटरप्राइजेज व मोहन सेनेट्री स्टोर को निर्धारित बिक्री लक्ष्य पूरा करने के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, इसके अलावा जनपद गोण्डा के डीलर नारायण मार्बल को भी सम्मानित किया गया।
गौरतलब है कि चंडीगढ़ बेस्ड इस कंपनी में विश्वस्तरीय बाथ फिटिंग का निर्माण होता है। कंपनी अपने कुछ नए उत्पादों को भी बाजार में उतार रही है जिसमें गीजर, सिस्टर्न व बाथ फिटिंग की नई रेंज शामिल है। कंपनी अभी तक उत्तर भारत में ही मुख्य रूप से अपना व्यापार करती है परंतु अब पूरे देश में इन उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इस भव्य व रंगारग कार्यक्रम में गेस्ट आफ ऑनर के रूप में कंपनी के डायरेक्टर आफ सेल्स Sameer मेहरोत्रा, नेशनल हेड सेल्स विनीत व यूपी हेड अभिषेक शुक्ला मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कंपनी के डीलर व गणमान्य लोग की मौजदूगी रही।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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