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बिजनेस

ऑनर का वेयरेबल ‘बैंड ए2’ भारत में लांच

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नई दिल्ली, 5 जनवरी (आईएएनएस)| हुआवेई की ई-ब्रांड ऑनर ने शुक्रवार को बैंड ए2 भारतीय बाजार में लांच किया, जिसकी कीमत 2,499 रुपये रखी गई है। यह डिवाइस ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अमेजन पर आठ जनवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

हुआवेई उपभोक्ता व्यापार समूह के उपाध्यक्ष (बिक्री) पी. संजीव ने बताया, ऑनर ‘बैंड ए2’ एक स्वस्थ जीवनशैली जीने में मदद करता है और सोशल मोर्चे पर भी अपडेट रखता है।

‘बैंड ए2’ में 0.96 इंच का मल्टी-टच स्क्रीन ओएलईडी डिस्प्ले है, जो ‘लिफ्ट-टू-वेक-अप’ फीचर के साथ है।

यह दिल की धड़कन की लगातार निगरानी रखने में सक्षम है, जो इंटेलिजेंट अल्गोरिद्म का उपयोग कर दिल की धड़कन के डेटा की शुद्धता के साथ गणना करता है।

यह डिवाइस यूजर्स के नींद की निगरानी करता है।

इसके साथ इंटरैक्टिव कॉल और मैसेज रिमाइंडर फीचर दिया गया है। यह जल प्रतिरोधी है और इसकी बैटरी लाइफ नौ दिनों की है तथा स्टैंड बाई टाइम 18 दिनों का है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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