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प्रादेशिक

ओडिशा में शीतलहर जारी

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भुवनेश्वर| ओडिशा में कंधमाल जिले के प्रशासनिक मुख्यालय फुलबनी सहित कई हिस्सों में मंगलवार को शीतलहर जारी रही। फुलबनी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 210 किलोमीटर दूर फुलबनी में कड़ी ठंड के कारण लोग अधिकतर घरों में ही बने रहे।

भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी ने  बताया कि कोरापुट (8.9 डिग्री सेल्सियस), भबानीपटना (7.2 डिग्री सेल्सियस), झारसुगुडा (8.9 डिग्री सेल्सियस) और हीराकुंड (9.1) सहित कई अन्य स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

अधिकारी ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है।

राज्य की राजधानी भुवनेश्वर और कुछ अन्य तटीय क्षेत्रों में हालांकि मौसम अपेक्षाकृत गरम रहा। भुवनेश्वर का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस और कटक का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राज्य के विशेष सहायता कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक शीतलहर से कोई मौत होने कोई खबर नहीं आई है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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