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मुख्य समाचार

और कटेगी जेब, पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर हुई बढ़ोतरी

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petrol-dieselनई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन (आईओसी) ने पेट्रोल की कीमतों में 42 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 1.03 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जो सोमवार से प्रभावी हो गई। आईओसी ने बयान में कहा, “अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर को देखते हुए ये कीमतें तय की गई हैं।”

दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 71.14 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 73.66 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 77.96 लीटर प्रति लीटर और चेन्नई में 70.61 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इस प्रकार दिल्ली में अब डीजल की कीमत 59.02 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 61.27 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 64.89 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 60.73 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

बता दें कि छह सप्ताह में ये लगातार चौथी बार है जब पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और लगातार तीसरी बार डीजल के दाम बढ़े हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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