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करीना-सैफ के घर आया ‘छोटा नवाब’, नाम रखा- तैमूर अली खान पटौदी
मुंबई। बॉलीवुड की दिग्गज जोड़ी करीना कपूर और सैफ अली खान के जिंदगी में नन्हा मेहमान आ गया है। अभिनेत्री करीना कपूर ने बेटे को जन्म दिया है।
करीना कपूर की डिलीवरी मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई है। इस दौरान पति सैफ अली खान, सास शर्मिला टैगोर, बहन करिश्मा कपूर सहित दोनों सितारों का पूरा परिवार मौजूद रहा। सैफ ने कहा, मैं अपने बेटे तैमूर खान अली पटौदी की खबर आप लोगों से शेयर करके बेहद खुश हूं। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो पिछले 9 महीने से मीडिया ने हमे सपोर्ट किया।
सैफ अली खान पहले ही कह चुके हैं कि यह बच्चा हमारे रिश्ते को पूरा कर देगा। यह एक शानदार अनुभव है। यह आधा मेरे जैसा होगा और आधा करीना के जैसा। करीना कपूर अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भी सुर्खियों में छाई रहीं। करीना कपूर ने इस दौरान कई फोटोशूट भी कराए जिन्हें काफी पसंद किया गया।
आपको बता दें कि सैफ और अभिनेत्री करीना कपूर अक्टूबर, 2012 में परिणय सूत्र में बंधे थे। इससे पहले सैफ की शादी अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ हो चुकी है, जिससे उनके दो बच्चे बेटी सारा और बेटा इब्राहिम हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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