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मुख्य समाचार

कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प, 10 घायल

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कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प, 10 घायलश्रीनगर | दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई झड़प में आठ प्रदर्शनकारी और दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इससे पहले, आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जिले के गालंदेर इलाके को चारों ओर से घेर लिया था।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “घेराबंदी किए गए इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने कुछ देर के लिए हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी।”

अधिकारी ने बताया, “तलाशी के बाद जब सुरक्षाकर्मी लौट रहे थे, नाराज प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया।”

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और हवा में गोलियां चलाई।

पुलिस का कहना है कि घायल प्रदर्शनकारियों में से दो को गोली लगी है और उनकी हालत स्थिर है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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