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प्रादेशिक

कश्मीर : हिरासत में गिलानी, अनंतनाग में हिंसा भड़की

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श्रीनगर | जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग शहर में शुक्रवार को पुलिस ने एक रैली का नेतृत्व करने जा रहे अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में हिंसा भड़क उठी। गिलानी ने एक अलगाववादी रैली का आयोजन किया था, जिसे उन्हें नमाज के बाद संबोधित करना था। लेकिन शुक्रवार की नमाज के बाद उन्हें शहर के लाल चौक इलाके से हिरासत में ले लिया गया।

उनकी गिरफ्तारी के बाद पत्थर फेंकती भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसूगैस के गोलों का इस्तेमाल किया। रिपोर्टो के मुताबिक गिलानी जैसे ही श्रीनगर स्थित अपने घर से अनंतनाग के लिए निकले, एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मियों के दल ने उन्हें हिरासत में ले लिया और श्रीनगर के एक पुलिस थाने में ले गए। हुर्रियत नेता ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन उन्हें लगातार हिरासत में रखकर विरोध की आवाजों को दबा रही है। राज्य पुलिस ने हालांकि कहा कि गिलानी को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हिरासत में लिया गया है

 

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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