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कुदरत ने छीना 31 साल का बेटा, साइंस ने 64 की उम्र में फिर बनाया मां

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नई दिल्ली। 64 साल की उम्र में चमेली मीणा एक बार फिर से मां बनी हैं। 2015 में अपने 31 साल के बेटे को खो देने के बाद मीणा और उनके पति अकेलेपन से जूझ रहे थे लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इस कपल ने आईवीएफ तकनीक का सहारा लिया और मीणा ने मार्च में एक बेटे को जन्म दिया।

इसी साल मार्च के महीने में उन्होंने बेटे को जन्म दिया। चमेली के 65 वर्षीय पति जगदीश 62 की उम्र में एक पीएसयू से रिटायर हुए थे। इस दंपति ने अपने बेटे का नाम अरमान रखा है। 65 साल के जगदीश मीणा बताते हैं कि हम हर छह महीने में हेल्थ चेकअप करवाते हैं ताकि खुद को स्वस्थ रख सकें और अपने बच्चे को बड़ा होते देख सकें, ताकि सही तरीके से उसकी परविश कर सकें।

चमेली का आईवीएफ ट्रीटमेंट दिल्ली आईवीएफ ऐंड फर्टिलिटी सेंटर में हुआ। सेंटर के डायरेक्टर अनूप गुप्ता ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने 50 साल से ऊपर की 20-25 महिलाओं का आईवीएफ ट्रीटमेंट किया है। वह बताते हैं, ‘अगर मां स्वस्थ है तो आईवीएफ ट्रीटमेंट से बच्चा पैदा किया जा सकता है।’

बता दें कि पिछले साल पंजाब की एक 72 साल की महिला ने आईवीएफ तकनीक के जरिए बेटे को जन्म दिया था। इस तरह के मामलों में बच्चे का जन्म उम्रदराज कपल के लिए खुशियां लेकर आता है. लेकिन कई डॉक्टरों ने ऐसे बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं और चिंता जताई है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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