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बिजनेस

कॉलगेट 130.5 करोड़ रुपये का तीसरा अंतरिम लाभांश देगी

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मुंबई | वैश्विक तेज खपत उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी) कंपनी, कॉलगेट-पामोलिव इंडिया लिमिटेड (सीपीआईएल) ने कहा कि उसके बोर्ड ने शुक्रवार की बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए एक रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर आठ रुपये का तृतीय अंतरिम लाभांश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई नियमित सूचना में कहा, “कंपनी शेयरधारकों को 130.5 करोड़ रुपये लाभांश देगी, जिसका भुगतान 22 अप्रैल, 2015 को उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम नौ अप्रैल, 2015 को कंपनी के सदस्यों की पंजीयन में दर्ज होंगे।”

इस भुगतान में 21.8 करोड़ रुपये का लाभांश वितरण कर भी शामिल है। ताजा लाभांश को मिलाकर कंपनी की ओर से 2014-15 के लिए शेयरधारकों को दिया जाने वाला कुल लाभांश 24 रुपये हो जाएगा। कंपनी ने प्रथम और द्वितीय लाभांश का भुगतान क्रमश: सितंबर और दिसंबर में आठ-आठ रुपये प्रति शेयर किया था।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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