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मुख्य समाचार

लोकसभा में कोकराझार पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई

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कोकराझार

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कोकराझारनई दिल्ली| लोकसभा ने असम के कोकराझार में बीते सप्ताह हुई हिंसा पर सोमवार को शोक जताया। कोकराझार में शुक्रवार पांच अगस्त को एक भीड़ भरे बाजार में सेना की वर्दी पहने हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई।

और पढ़ेंअसम में आतंकवादी हमला, 12 मरे

सप्ताहांत अवकाश के बाद सोमवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने हमले को ‘कायरतापूर्ण’ करार देते हुए एक बयान जारी किया।
सदन के सदस्यों ने मौन रहकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी।

असम में शुक्रवार को हुआ हमला साल 2014 के बाद का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था।

प्रशासन ने इसके लिए आई.के.सोंगबिजीत की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के वार्ता विरोधी गुट को जिम्मेदार ठहराया है। उस पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा गया है।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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