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मुख्य समाचार

कोड़ा का मनमोहन सिंह को सम्मन भेजने का अनुरोध

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पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, मनमोहन सिंह, सम्मन भेजने का अनुरोध, कोयला ब्लॉक आवंटन मामले

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नई दिल्ली| कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मन भेजने का अनुरोध किया। कोड़ा ने विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर के समक्ष मनमोहन सिंह और दो अन्य आरोपियों को सम्मन भेजने के लिए याचिका लगाई है।

अदालत झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल ब्लॉक को जिंदल स्टील और गगन स्पंज को आवंटित किए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में उद्योगपति एवं कांग्रेस नेता नवीन जिंदल, मधु कोड़ा, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव, पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और अन्य को आरोपी बनाया गया है। इन पर आपराधिक षड़्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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