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कोयला घोटाला : मनमोहन सिंह के बयान दर्ज करने के आदेश 

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नई दिल्ली| कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान दर्ज किया जाए। घोटाले के वक्त कोयला मंत्रालय का प्रभार मनमोहन सिंह के पास था। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने सीबीआई से इस मामले में मनमोहन का बयान दर्ज करने के लिए कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय करते हुए सीबीआई से आगे की जांच करने के लिए कहा।

न्यायाधीश ने कहा, “मैंने आगे की जांच करने का आदेश दिया है। मैं चाहता हूं कि अन्य अधिकारियों के साथ-साथ तत्कालीन कोयला मंत्री (मनमोहन सिंह) का बयान भी दर्ज किया जाए।”

न्यायालय ओडिशा में हिंडालको को 2005 में आवंटित तालाबीरा-दो और तीन कोयला ब्लॉकों से संबंधित मामले पर दायर एक समापन रपट पर सुनवाई कर रही थी।
न्यायालय ने कहा, “तालाबीरा-दो कोयला ब्लॉक को हिंडालको को आवंटित करने के संबंध में कोयला मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय में जो भी कार्यवाही चली है, मेरा विचार है कि मामले में आगे की जांच करने से पहले तत्कालीन तत्कालीन कोयला मंत्री से पूछताछ की जाए।”
न्यायालय ने कहा, “मुझे यह भी लगता है कि उस समय पीएमओ में कार्यरत उन कुछ अधिकारियों से या तो पूछताछ नहीं हुई या ठीक से पूछताछ नहीं हुई, जो किसी न किसी रूप में कोयला ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया से जुड़े हुए थे।”

न्यायालय ने कहा कि बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे और उनसे पूछताछ नहीं हुई। टी.के.ए. नायर पीएमओ में प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत थे, उनसे एक प्रश्नोत्तरी के जरिए पूछताछ की गई है। उन्होंने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने से इंकार कर दिया, और कहा कि वह और जवाब देने की मन:स्थिति में नहीं हैं।

न्यायालय ने कहा, “इसलिए यह उचित होगा कि जांच अधिकारी सुब्रह्मण्यम से पूछताछ करे और नायर से दोबारा पूछताछ करे।”

न्यायालय ने कहा, “उपरोक्त निर्देशों के साथ मैं मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई के पास वापस भेज रहा हूं।”

सीबीआई ने अक्टूबर 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव पी.सी. पारेख तथा अन्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र तथा भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। लेकिन 28 अगस्त को जांच एजेंसी ने सबूतों के अभाव में इस मामले को बंद करने की रपट दायर की थी।

सीबीआई ने अपनी समापन रपट में कहा था, “जांच के दौरान जो सबूत एकत्र किए गए, वे उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त नहीं हैं, जिनके नाम प्राथमिकी में दर्ज हैं।”

इससे पहले अदालत ने सीबीआई से पूछा था कि वह किस आधार पर इस मामले को बंद करने के निष्कर्ष पर पहुंची और उसने इस मामले में किस तरह की जांच की।

अदालत ने सीबीआई से यह भी पूछा था कि क्या बिड़ला की कंपनी हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक का आवंटन करने में किसी तरह की आपराधिकता का तत्व शामिल था या नहीं।

विशेष लोक अभियोजक आर.एस. चीमा ने पिछले महीने की सुनवाई में अदालत को बताया था कि वह सीबीआई की समापन रपट पर संज्ञान ले सकती है।

अदालत ने 25 नवंबर को जांच अधिकारी से पूछा था कि क्या इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय तथा तत्कालीन कोयला मंत्री से पूछताछ की गई थी। इसके जवाब में अधिकारी ने कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों से पूछताछ की गई थी, लेकिन तत्कालीन कोयला मंत्री से पूछताछ नहीं की गई थी।

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गैस चेंबर बनी दिल्ली, AQI 500 तक पहुंचा

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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बदतर स्थिति में है। अगर श्रेणी के आधार पर बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में बना हुआ है। कल जहां एक्यूआई 470 था तो वहीं आज एक्यूआई 494 पहुंच चुका है। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एक्यूआई के आंकड़ें आ चुके हैं। अलीपुर में 500, आनंद विहार में 500, बवाना में 500 के स्तर पर एक्यूआई बना हुआ है।

कहां-कितना है एक्यूआई

अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो अलीपुर में 500, बवाना में 500, आनंद विहार में 500, डीटीयू में 496, द्वारका सेक्टर 8 में 496, दिलशाद गार्डन में 500, आईटीओ में 386, जहांगीरपुरी में 500, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 500, लोधी रोड में 493, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 499, मंदिर मार्ग में 500, मुंडका में 500 और नजफगढ़ में 491 एक्यूआई पहुंच चुका है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली में ग्रेप 4 को लागू कर दिया गया है। इस कारण दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन माध्यम से अब क्लासेस चलाए जाएंगे।

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