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मुख्य समाचार

कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की मुख्य घटनाक्रम

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नई दिल्ली| दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोयला आवंटन मामले में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव पी.सी.पारेख और अन्य को सम्मन जारी किया है। इस मामले से जुड़े अब तक के मुख्य घटनाक्रम इस प्रकार हैं।

अक्टूबर 2013 : सीबीआई ने कुमार मंगलम, पारेख और अन्य के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया।

28 अक्टूबर 2014 : सीबीआई ने मामले में समापन रपट पेश की और कहा कि प्राथमिकी में जिस तरह के आरोप संबंधित लोगों पर लगाए गए हैं, वे पुष्ट नहीं होते हैं।

21 अक्टूबर, 2014 : सीबीआई ने इस मामले में फिर समापन रपट पेश की।

16 दिंसबर, 2014 : न्यायालय ने समापन रपर्ट खारिज करते हुए आगे जांच किए जाने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को रिकार्ड करने को कहा, जो कि तब कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

जनवरी, 2015 : मनमोहन सिंह से इस मामले में सीबीआई ने पूछताछ की।

27 जनवरी, 2015 : सीबीआई ने जांच पर प्रगति रपट पेश की।

19 फरवरी, 2015 : सीबीआई ने अंतिम रपट पेश की।

11 मार्च, 2015 : अदालत ने मनमोहन सिंह, बिड़ला, पारेख, हिंडाल्को कंपनी और इसके अधिकारियों शुभेंदु और डी.भट्ट को आठ अप्रैल को पेश होने का सम्मन जारी किया।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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