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बिजनेस

कोल इंडिया उत्पादन लक्ष्य से 3 फीसदी पीछे

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कोलकाता| महारत्न कंपनी कोल इंडिया 2014-15 में उत्पादन लक्ष्य से तीन फीसदी पिछड़ गई। कंपनी ने इस दौरान 49.423 करोड़ टन उत्पादन किया। बंबई स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल नियमित सूचना में कंपनी ने कहा कि उसका उत्पादन यद्यपि 6.9 फीसदी बढ़ा है और उसकी आठ सहायक कंपनियों का उत्पादन औसत 8.45 फीसदी बढ़ा है, लेकिन उसकी पांच सहायक कंपनियां और खुद कोल इंडिया उत्पादन लक्ष्य से पीछे रह गई। गत कारोबारी साल के लिए कंपनी का उत्पादन लक्ष्य 50.7 करोड़ टन था।

कोल इंडिया की सबसे बड़ी सहायक कंपनी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का उत्पादन आलोच्य अवधि में लक्ष्य से 27.2 लाख टन कम रहा, जबकि दूसरी सबसे बड़ी सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का उत्पादन लक्ष्य 96 फीसदी रहा। कोयले का उठाव भी कोल इंडिया और सात सहायक कंपनियों के लिए लक्ष्य से कम रहा। ग्राहकों को कोयले की कुल आपूर्ति 48.934 करोड़ टन रही, जो कि 52 करोड़ टन के लक्ष्य से छह फीसदी कम है। मार्च 2015 में कंपनी का उत्पादन 5.727 करोड़ टन रहा, जबकि लक्ष्य 5.687 करोड़ टन था। कोयले का उठाव हालांकि लक्ष्य से पांच फीसदी कम रहा।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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