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खेलों में उत्कृष्टता के लिए संस्थागत व्यवस्था की जरूरत : पीएम मोदी

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Modi address secretaryनई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि खेल के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए भारत को संस्थागत व्यवस्था की जरूरत है।

कच्छ के रण में मंत्रियों तथा पर्यटन, संस्कृति, युवा मामले तथा खेल विभाग के सचिवों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हमें एक संस्थागत व्यवस्था की जरूरत है। मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि हर सरकार खेलों को लोकप्रिय करना चाहती है।”

प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। मोदी ने कहा, “सबसे जरूरी है कि हम जिला स्तर पर ध्यान दें, ताकि हम समझ सकें कि हमारी प्रतिभा कहां है, हमारा आधारभूत ढांचा कहां है।” भारत में पर्यटन की संभावनाओं पर मोदी ने कहा, “भारत में अपार संभावनाएं हैं, जिससे वह दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सके।”

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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