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मुख्य समाचार

खेल मंत्री ने आईओए से संबंध खत्म करने की चेतावनी दी

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नई दिल्ली | केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने बुधवार को भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आईओए सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को आजीवन अध्यक्ष पद से नहीं हटाती है तो मंत्रालय आईओए से अपने सभी संबंध खत्म कर लेगा। गोयल ने यहां पत्रकारों से कहा, “मंत्रालय आईओए में कभी भी भ्रष्टाचार के आरोपियों को स्वीकार नहीं करेगा और इसीलिए एक दिन पहले हुई उनकी नियुक्तियों पर हमने आपत्ती जताई है।”

गोयल ने कहा, “मंत्रालय एक-दो दिन में आईओए को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और सरकार किसी भी सूरत में इस तरह के पदों पर भ्रष्ट लोगों की नियुक्ति को स्वीकार नहीं करेगी।”

उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि देश के सभी खेल संघ पारदर्शी तरीके से काम करें और भ्रष्टाचार से मुक्त हों। आईओए कलमाड़ी और चौटाला को नियुक्त कर आखिर क्या संदेश देना चाहती है?”

एकतरफ जहां दोनों की नियुक्ति के बाद से ही गोयल ने अपनी आपत्ति जताई है, तो दूसरी ओर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कलमाड़ी ने पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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