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‘गुड्डू रंगीला’ जय-वीरू को मेरा सम्मान : सुभाष कपूर

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नई दिल्ली। फिल्मकार सुभाष कपूर का कहना है कि उनकी अगली फिल्म ‘गुड्डू रंगीला’ रुपहले पर्दे की चर्चित फिल्मी जोड़ियां जय-वीरू, राम-लखन और करण-अर्जुन के प्रति सम्मान है। अरशद वारसी एवं अमित साध की मुख्य भूमिका वाली ‘गुड्डू रंगीला’ दो बदमाशों की कहानी है।

ये दोनों बदमाश जिंदादिल एवं मनमौजी हैं। वे गुड्डू रंगीला ऑर्केस्ट्रा पार्टी नाम से एक ग्रामीण बैंड चलाते हैं और चुटीले व मनोरंजक गीतों से लोगों का मनोरंजन कर अपना पेट पालते हैं। फिल्म के निर्देशक सुभाष कपूर ने एक बयान में कहा, “फिल्म ‘गुड्डू रंगीला’ मशहूर फिल्मी जोड़ी जैसे जय-वीरू, राम-लखन और करण-अर्जुन आदि को मेरी ओर से एक सम्मान है। वे दोनों प्यारे, मजाकिया एवं शोषित हैं। वे सीधे-सादे एवं अतिसंवेदनशील लेकिन बहुत गंभीर एवं हिम्मती हैं।” फिल्म तीन जुलाई को रिलीज हो रही है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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