बिजनेस
गूगल दक्षिण एशिया में बाढ़ राहत के लिए देगी 10 लाख डॉलर
नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| गूगल ने गुरुवार को भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को 10 लाख डॉलर की सहायता देने की घोषणा की।
गूगल के दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के उपाध्यक्ष राजन आनंदन ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, हम गूंज और सेव द चिल्ड्रेन को उनके राहत प्रयासों के लिए गूगल डॉट ऑर्ग और गूगल के कर्मचारियों द्वारा 10 लाख डॉलर प्रदान करेंगे।
सेव द चिल्ड्रेन इन तीनों देशों के बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम कर रही है और उसका लक्ष्य कुल 1,60,000 लोगों को मदद मुहैया कराना है।
यह संस्था प्रभावित लोगों को भोजन और आजीविका में मदद, अस्थायी आश्रय सामग्री, स्वच्छता संबंधी वस्तुएं तथा जल ोतों की बहाली में मदद मुहैया कराती है।
ऐसी स्थितियों में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होता है। सेव द चिल्ड्रेन बच्चों को उनके लिए खास बनाया गया जगह मुहैया कराती है, जहां बच्चों को शैक्षणिक सामग्रियों के अलावा खेलकूद की सामग्री मुहैया करती है।
वहीं, गैर सरकारी संस्था गूंज का लक्ष्य ग्रामीण भारत के 9 राज्यों के बाढ़ प्रभावित 75,000 परिवारों को मदद मुहैया कराना है। इसके तहत उन परिवारों को मूल जरूरत वाले सामान जैसे भोजन, चटाई, कंबल और स्वच्छता के सामान आदि एक किट में मुहैया कराती है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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