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गेंद से छेड़छाड़ को वैध किया जाए : बैरी रिचर्ड्स

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मेलबर्न | दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेट दिग्गज बैरी रिचर्ड्स ने बुधवार को कहा मौजूदा दौर के क्रिकेट में गेंद और बल्ले के बीच बढ़ती असमानता को खत्म करने के लिए गेंद से किए जाने वाले छेड़छाड़ को वैध कर देना चाहिए। क्रिकेट आस्ट्रेलिया की वेबसाइट के अनुसार रिचर्ड्स ने कहा कि अगर खेल में बल्ला ही हावी रहा तो उन्हें डर है कि इससे क्रिकेट का भविष्य प्रभावित होगा।

रिचर्डस के अनुसार, “किसी भी गेंदबाज द्वारा गेंद को स्विंग कराना एक कला है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए गेंदबाजों को गेंद को रगड़ने से मना नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अच्छे गेंदबाजों के लिए निर्धारित ओवरों से ज्यादा गेंदबाजी की भी इजाजत होनी चाहिए।” रिचर्ड्स ने बल्ले के आकार को सीमित करने संबंधी आईसीसी की पहल का भी समर्थन किया।

गौरतलब है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षो में क्रिकेट बल्लेबाजों के ज्यादा अनुरूप हो गया है और इसलिए बल्लेबाजी के कई रिकॉर्ड एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं। पिछले ही महीने दक्षिण अफ्रीका के अब्राहम डिविलियर्स ने 31 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने का नया कीर्तिमान बनाया। इससे पूर्व 2014 में ही न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ने भी 36 गेंदों में सैकड़ा लगाकर कीर्तिमान अपने नाम किया था।

पिछले साल भारत के रोहित शर्मा ने भी श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए एकदिवसीय मैच में 173 गेंदों में 264 रनों की पारी खेली। साथ ही हाल के वर्षो में कई मैच 300 से ज्यादा के लक्ष्य वाले रहे हैं। इसके अलावा जारी विश्व कप में ही खेले गए पहले छह मैचों में कुल 57 छक्के लग चुके हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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