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गोमांस खाने की वकालत नहीं की : भाजपा सांसद

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गोमांस

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गोमांसनई दिल्ली| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद उदित राज ने सोमवार को स्पष्ट किया कि जब उन्होंने एथलीट उसेन बोल्ट के कोच द्वारा जमैका के धावक को गोमांस खाने की सलाह देने का जिक्र किया था, तब उन्होंने गोमांस खाने की वकालत नहीं की थी। उदित राज ने ट्वीट कर कहा, “मेरे ट्वीट का गोमांस खाने की वकालत से दूर तक कोई नाता नहीं है। मैंने बोल्ट के प्रशिक्षक का बयान दोहराया था।”

उदित राज ने रविवार को ट्वीट कर कहा था, “जमैका के उसेन बोल्ट गरीब हैं और उनके प्रशिक्षक ने उन्हें दोनों समय गोमांस खाने की सलाह दी थी और उन्होंने ओलम्पिक्स में नौ स्वर्ण पदक जीते।”

ट्वीट के वायरल होने के बाद, दिल्ली से लोकसभा सांसद ने अपना रुख स्पष्ट किया है।

उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, “मैंने जमैका के हालात बताए थे कि कमजोर बुनियादी ढांचे और गरीबी के बावजूद बोल्ट ने नौ स्वर्ण पदक जीते हैं। इसलिए हमारे खिलाड़ियों को भी जीतने के लिए इसी तरह के तरीके ढूंढने चाहिए।”

राज ने कहा कि वह केवल यही चाहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी भी खेलों में जीत हासिल करने के लिए सरकार और हालात को दोष देने के जगह सबसे अच्छे तरीके ढूंढें। उन्होंने साथ ही कहा कि खाना-पीना व्यक्तिगत मामला है।

दलित नेता ने कहा, “जिस प्रकार उसेन बोल्ट ने पदक जीतने के लिए तरीके खोजे, उसी प्रकार हमारे खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भी हालात के अनुसार चलना चाहिए।”

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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