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मुख्य समाचार

गोवा में अवैध खनन मैंने बंद कराया : नटराजन

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पणजी| गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बाद अब पूर्व केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जयंती नटराजन ने राज्य में अरबों डॉलर के अवैध लौह-अयस्क खनन उद्योग को बंद कराने का श्रेय लिया है। कांग्रेस से शुक्रवार को नाता तोड़ने के बाद नटराजन ने देर शाम एक प्रमुख समाचार चैनल के साथ एक विशेष बातचीत में कहा कि 2012 में उन्होंने खनन के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी निलंबित कर दी थी।

उनका मानना है कि ये फैसले उनकी कार्य कुशलता के सबूत हैं, जबकि कई कांग्रेस नेताओं ने उन पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि उन्होंने मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही की।

नटराजन ने कहा, “मैं ही गोवा में सभी खनन रुकवाए। और वे अभी भी बंद हैं। वे कहते हैं कि गोवा की पूरी अर्थव्यवस्था मेरी वजह से चौपट हो गई।”

नटराजन ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर उनके मंत्रालय के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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